Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana: उत्तराखंड राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मदद से राज्य की गर्भवती महिलाओं के हित में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला लाभार्थी को एक किट प्रदान की जाती है इस किट में नवजात शिशु और शिशु की मां के पोषण तथा स्वच्छता का सामान उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 2024 का लाभ राज्य की उन गरीब महिलाओं को दिया जाता है, जिनके परिवार की आय ₹6000 प्रतिमाह तक है। अगर आप उत्तराखंड राज्य की महिला निवासी है तो आपके लिए यह काफी कल्याणकारी योजना साबित हो सकती है।
योजना का लाभ राज्य की सभी पात्र महिलाओं को मिल सकें इसलिये आज हम अपने इस आर्टिकल में Mahalaxmi Kit Yojana Form भरने की जानकारी देने जा रहे है। तो आइए जानते है-
Table of Contents
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना क्या है?
यह उत्तराखंड राज्य सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिसे गर्भवती माता और उनकी बेटी को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को एक किट दी जाती है। जिसमें नवजात शिशु तथा मां के पोषण के लिए सामान उपलब्ध कराया जाता है। इस किट में लगभग 3500 रूपए की कीमत का सामान मौजूद होता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को शिशु के जन्म के 6 महीने के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर आवेदन करना होता है। लेकिन शर्त है कि आवेदन करने वाली महिला लाभार्थी के परिवार की आय ₹6000 प्रति माह से कम होनी चाहिए।
Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना |
राज्य का नाम | उत्तराखंड |
साल | 2024 |
लाभार्थी | राज्य की गर्ववती महिलाएं |
लाभ | पोषण किट |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | myScheme.gov.in |
योजना के तहत दी जाने वाली पोषण किट में क्या होगा?
माताओं के लिए | शिशु के लिए |
छुआरा – 500 ग्राम | मौसम के अनुसार सूती या गर्म कपड़े – 2 जोड़ी |
बादाम – 250 ग्राम | गर्म टोपी और जुराब |
गर्म शॉल – 1 | बेबी साबुन – 3 |
जुराब – 2 जोड़ी | बेबी ऑयल – 1 |
बेडशीट तकिया कवर के साथ – 2 | बेबी पॉउडर – 1 |
तौलिया – 1 | बेबी क्रीम – 1 |
सैनेटरी नैपकीन – 2 पैकेट | तौलिया – 2 |
नहाने का साबुन – 4 | बेबी कंबल – 1 |
कपड़े धोने का साबुन – 4 | बेबी डाइपर – 10 पीस |
नेल कटर – 1 | कॉटन नैपकीन – 10 पीस |
सरसों का तेल – 500 ग्राम | रुबीर शीट – 1 |
उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को नीचे दी गई पात्रता के अनुसार दिया जाता है-
- महिला लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ शिशु को जन्म देने वाली महिला को ही दिया जाएगा।
- पात्र महिला को शिशु के जन्म के 6 महीने पहले योजना में आवेदन करना होगा।
- योजना में आवेदन करने वाले महिला के परिवार की मासी का ₹6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Form भरते समय कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी जो कि आवेदक महिला के पास होना अनिवार्य है। जरूरी दस्तावेजों की सूची आप नीचे देख सकते हैं-
- गर्भवती महिला होने का चिकित्सीय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फ़ोटो
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप उत्तराखंड राज्य में निवास करती हैं और गर्भवती महिला है तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकती हैं-
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
- आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको योजना से जुड़ा आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।

- जानकारी भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज को आवेदन फार्म के साथ जोड़ना होगा।
- अब एक बार अपने आवेदन फार्म की जांच करें और वापस आंगनबाड़ी केंद्र पर जमा कर दे।
- इस तरह से योजना में आपका आवेदन हो जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता के द्वारा संबंधित विभाग को आपका आवेदन फॉर्म भेजा जाएगा।
- विवाह के द्वारा आपके आवेदन फार्म का सत्यापन किया जाएगा उसके बाद आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा।
नोट: Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana का लाभ केवल कन्या के जन्म पर ही दिया जाता है, लड़को के लिए अभी यह सुविधा उपलबध नहीं है इसके साथ ही आपको बता दे की अधिकतम 2 बेटियों के जन्म पर ही योजना का लाभ दिया जाता है।
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Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana Related FAQ
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना क्या है?
महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत गर्भवती माता और बेटियों को पोषण किट प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का कहाँ शुरू की गयी है?
Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई है।
उत्तराखंड महालक्ष्मी किट योजना के लिए पात्रता?
इस योजना का लाभ उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा जिनके परिवार की मासिक आय ₹6000 तक है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आवेदन कैसे करें?
पात्र महिला लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana में आवेदन कर सकती हैं।
माताओं के लिए पोषण किट में क्या मिलेगा?
इस योजना के तहत माताओं को पोषण किट में सूखे मेवे, मोजे, तौलिया, शॉल कंबल, चादर, सेनेटरी पैड, सरसो का तेल, साबुन, नेल कटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का लाभ कितने शिशुओं तक दिया जाएगा?
Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana में केवल 2 शिशुओं को कवर किया जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने आपको अपने इस आर्टिकल में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा संचालित Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के संबंध में सभी जानकारी साझा की है हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस आर्टिकल में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और इस योजना में सफलतापूर्वक अपना आवेदन कर चुके होंगे।